ट्रम्प के प्रवासियो को निकालने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के वेनेजुएला के अप्रवासियों को देश से निकालने के फैसले पर रोक लगा दी है। कई अप्रवासी अभी टेक्सास की एक हिरासत केंद्र में बंद हैं। ट्रम्प प्रशासन 1798 के ’एलियन एनिमीज एक्ट’ के जरिए उन्हें जल्द से जल्द देश से बाहर भेजना चाहता था।
ट्रम्प प्रशासन के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार को लोगों को देश से निकालने से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पूरा मौका देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रम्प प्रशासन ने जो तरीका अपनाया, जैसे कि 24 घंटे में बिना सुनवाई को अप्रवासी को देश से बाहर भेज देना, यह कहीं से सही नहीं है। एलियन एनिमीज एक्ट युद्ध के समय का बनाया हुआ कानून है जिसमें दुश्मनों को देश से निकालने के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी होती है। हालांकि अमेरिकी संविधान के कुछ प्रावधान के जरिए इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी।


भोपाल में कांग्रेस ने किया अनोखा विरोध, महिलाओं को बांटे लकड़ी के चूल्हे
राहुल गांधी का फैसले ने खड़गे के घर में मचाई हलचल, केरल लिस्ट पर विवाद
घर के दाम स्थिर रहेंगे, खाड़ी युद्ध खत्म होने के बावजूद रिपोर्ट में चेतावनी
मां के साथ हैवानियत पर पुलिस ने नहीं लिखी FIR, आहत नाबालिग ने खाया जहर
‘दीदी की 10 प्रतिज्ञा’: ममता बनर्जी का घोषणापत्र महिलाओं और युवाओं को समर्पित
खौफनाक हमला: ओमान के पास भारतीय नाविकों ने बचाई अपनी जान
नई व्यवस्था: 23 मार्च से राज्यों को एलपीजी की आपूर्ति बढ़ी, 20% अतिरिक्त गैस
शशिकला-रामदास साथ आएं, चुनावी रणनीति: सभी सीटों पर साझा मुकाबला
बेटी के जन्म पर गुस्साए पिता ने 15 दिन की बच्ची को जहर देकर मौत के घाट उतारा
टाइगर रिजर्व में दर्दनाक हादसा: तेंदुआ कुएं में गिरकर मरा