रायपुर रेलवे स्टेशन पर हुई गिरफ्तारी, जीआरपी ने की तलाशी
रायपुर: रायपुर रेलवे स्टेशन पर गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। दोषी को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता, तो उसे 6 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
गांजा तस्करी का मामला
यह मामला 12 जून 2022 का है, जब कानपुर निवासी राज सिंह (49 वर्ष) रेलवे स्टेशन रायपुर के टिकट बुकिंग ऑफिस के पास किसी का इंतजार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर उसकी तलाशी ली। जांच में उसके बैग से 14 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
गिरफ्तारी और कोर्ट प्रक्रिया
आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। मामले की जांच पूरी करने के बाद 10 अगस्त 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान लिए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।
भिलाई: जिले में धड़ल्ले से बिक रहे गांजा की पुड़िया सप्लाई की जानकारी भी सामने आई है।


आलिया भट्ट, माधवन समेत कई सेलेब्स आए छात्रों के समर्थन में, सोशल मीडिया पर रखी राय
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तारीख तय, 9 जून से इस ऐतिहासिक मैदान पर होगा मुकाबला
यूथ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का जलवा, श्रीलंका पर 211 रन की ऐतिहासिक जीत
CJP प्रोटेस्ट पर सियासत तेज, ओवैसी बोले- क्या प्रदर्शन करना अब खतरा माना जाएगा?
संवाद बनाम आंदोलन, CJP प्रदर्शन पर सरकार ने चार बार दिया बातचीत का प्रस्ताव
NEET मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, केंद्र पर पारदर्शिता नहीं बरतने का दावा
फास्ट-ट्रैक कोर्ट से मिलेगा जल्द न्याय, अमित शाह ने PM मोदी के फैसले को बताया अहम
जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से पहले अय्यर का बड़ा बयान, बेखौफ क्रिकेट खेलने की सलाह
भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले जिम्बाब्वे का बड़ा फैसला, टीम में हुआ फेरबदल
ग्वालियर में खुलेगा उद्योगों का नया रास्ता, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन से बढ़ेंगे रोजगार
हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, विवेक सागर प्रसाद पर फिर जताया भरोसा
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर राज्यसभा में हंगामा, नड्डा ने रखा सरकार का पक्ष
62% तक रिटर्न की उम्मीद, मोतीलाल ओसवाल ने इन 5 शेयरों को बताया खरीदारी लायक