सिख विरोधी दंगा: सज्जन को कोर्ट ने दी राहत, भीड़ को भड़काने के आरोप से किया बरी
नई दिल्ली। 1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को कोर्ट ने राहत दी है। दिल्ली की एक कोर्ट ने सज्जन कुमार को उस मामले में बरी कर दिया है जिसमें उन पर जनकपुरी और विकासपुरी में भीड़ को भड़काने का आरोप था। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने कुमार को बरी करने का संक्षित रूप से मौखिक फैसला सुनाया। फैसले की कॉपी का इंतजार है। पिछले साल दिसंबर में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 22 जनवरी के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2015 में एसआईटी ने दंगों के दौरान दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी में हुई हिंसा से जुड़ी शिकायतों के आधार पर सज्ज्न कुमार के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थीं। एक एफआईआर जनकपुरी में हुई हिंसा से संबंधित थी, जहां एक नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी। दूसरी प्राथमिकी गुरबचन सिंह के मामले में दर्ज की गई थी, जिनको दो नवंबर 1984 को विकासपुरी में कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था।


राशिफल 25 अप्रैल 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
‘सरगुजा छेरी बैंक’ मॉडल से ग्रामीण महिलाओं को मिल रही आर्थिक आज़ादी की नई राह
एक्सटेंशन रिफॉर्म (आत्मा) योजना से गोविंद जायसवाल की बढ़ी आमदनी
टीकमगढ़ के डायल 112 हीरोज: दो एफआरव्ही वाहनों की त्वरित मदद से 12 घायलों को पहुँचाया अस्पताल
सामुदायिक पुलिसिंग से बाल विवाह रोकने में मिलीं मध्यप्रदेश पुलिस को सफलताएं
अनुसूचित जाति बालक प्री-मेट्रिक छात्रावास में शिक्षा, अनुशासन और कैरियर मार्गदर्शन से संवरता भविष्य
महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों के सशक्तिकरण के लिये प्रदेश में संवेदनशील और दूरदर्शी नीतियां : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
दसवीं बोर्ड टॉपर कु. प्रतिभा सोलंकी को प्रोत्साहनस्वरूप मिलेंगे एक लाख रुपये : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
पुलिसिंग में नया प्रयोग—भोपाल के हर थाने में दो TI की नियुक्ति
विश्व मलेरिया दिवस पर विशेष
इसरो की सैटेलाइट और ड्रोन सर्वे से बड़ा खुलासा
प्रदेश में सहकार से हो रहा है डेयरी गतिविधियों का विस्तार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव